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भीलवाड़ा | घुमंतु अर्द्ध घुमंतु एवं विमुक्त जाति परिषद, राजस्थान के प्रदेश महासचिव सांवर मल सालवी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 संशोधित 2015 के नियम 16 के तहत गठित राज्य स्तीय मॉनिटरिंग एवं विजिलेंस कमेठी की बैठक माह जुलाई 2023 में बुलाने की मांग की है।

प्रदेश महासचिव सालवी ने पत्र में लिखा कि “जैसा कि आपको जानकारी है कि दिनांक 13 जून 2019 को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा अपने पत्रांक संख्या एफ11 (39) 0 अत्याचार निवारण/सान्याअधि/19/34846 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के नियम 16 के तहत आपकी अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (कमेठी) गठन किया गया है।

आगे लिखा ’पत्र के जरीये हम आपका ध्यान आर्कित करना चाहेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार इस उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति ( कमेठी) का बहुत महत्व है, ये कमेठी प्रदेश में दलितों पर बढ़ते उत्पीड़न को रोकने, पीड़ितों को न्याय व पुर्नवास में प्रभावी भुमिका निभा सकती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इसे जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है, समय पर बैठके आयोजित नही की जा रही है, जो कानून के प्रावधानों के विपरित है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के नियम 16 में ही इस कमेठी के गठन व बैठके आयोजित करने के संबंध में प्रावधान किये है, कैलेण्डर तय किया गया है, जिसके अनुसार 1 वर्ष में 2 बार कमेठी की बैठके (प्रथम बैठक माह जनवरी में व दूसरी बैठक माह जुलाई में) आयोजित की आयेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।

सालवी ने पत्र लिखकर मांग कि है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 यथा संशोधित अधिनियम 2015 के प्रावधानुसार/कैलेण्डर के अनुसार उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति (कमेठी) की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जुलाई 2023 में आयोजित करना तय कर संबंधित सदस्यों को सूचना भेजे।

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