• जागो हुक्मरान न्यूज़
चूरू | जिला रेसला के जिला उपाध्यक्ष रिखा राम तालणिया व्याख्याता श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजलदेसर चूरू के नेतृत्व में जगबीर सिंह यादव मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी चूरू व गोविंद सिंह राठौड़ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चूरू व संतोष महर्षि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक चूरू को हाईकोर्ट जोधपुर के आदेश की पालना हेतु जिले के शिक्षकों ने परिवेदना सोंपी जिस पर तत्परता से सभी शिक्षकों को परिलाभ दिलाने का आश्वासन दिया। ज्ञात रहे 30 साल से 140 शिक्षकों को जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने प्रथम नियुक्ति तिथि से शिक्षको का सेवाकाल प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करने का आदेश दिया, वही उसे समस्त सेवा परिलाभ भी प्रथम नियुक्ति से दिया जावें।
दिनांक 30-7-2024 को न्यायालय ने यह आदेश याचिका संख्या- 12106 उम्मेद सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या- 12102 अजीत सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या -12178 राकेश कुमार अमरुमल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या -12559 कांता लोहिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या -12583 अजय सैनिक व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या -13103 कमल कुमार जाट व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, याचिका संख्या 13781 सुरेन्द्र कुमार व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्षगण की ओर से अधिवक्ता श्री रतन अणकिया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं की प्रथम नियुक्ति जनवरी से मई तक हुई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं दिए जाने का निर्देश दिया। ग्रीष्मावकाश की इस अवधि के लिए याचिकाकर्ता की सेवा में ब्रेक माना गया और उसे एक जुलाई से सेवा में नियमित मानते हुए वार्षिक वेतन वृद्धि, चयनित वेतनमान और वरिष्ठता आदि का लाभ दिया। याचिका में इसे चुनौती देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति स्वीकृत रिक्त पद पर जुन माह से पहले हो गई और नियुक्ति आदेश की पालना में कार्य ग्रहण भी कर लिया था। शिक्षा विभाग समान मामलों में शिक्षकों को उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा परिलाभ दिलाए, वहीं याचिकाकर्ता सेवा परिलाभ मिलने में देरी के कारण वेतन, भत्ते और वरिष्ठता में साथी शिक्षकों से पिछड़ गई। ऐसे में उसे प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त सेवा परिलाभ दिए जाएं। इस पर कोर्ट ने उसे राहत देने का आदेश दिया और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत परिवेदनाओं का न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में निस्तारण कर याचिका कर्ताओं को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त परिलाभ दिया जाने का आदेश दिया। आज के परिवेदना कार्यक्रम में डाइट व्याख्याता ओमप्रकाश बारूपाल सहित सैंकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।
रिपोर्ट: एम.आर. मंडीवाल