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रतनगढ़ | नायक जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ देने हेतु रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि को नायक समाज के सैंकड़ों लोगों ने रविवार को ज्ञापन दिया गया। राकेश कुमार नायक ने बताया कि भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 29 नवंबर 1979 में राजस्थान की अनुसूचित जनजातियों की सूची के भाग 13 के क्रम संख्या 10 पर नायक स्पष्ट लिखा है परंतु बिना किसी संविधान संशोधन के 13 मई 2013 को ई पोर्टल पर राज्य सरकार की ओर से जारी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र के गजट नोटिफिकेशन में नायक शब्द की जगह नायका किया गया है जो कि असंवैधानिक है। नायक जाति को अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित किया गया। विधायक महर्षि से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि विधानसभा सभा में इस विषय को प्रमुखता से रखें और नायक जाति का जो संवैधानिक अधिकार है उसे दिया जाए और पुनः नायक जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में जोड़ा जाए। विधायक महर्षि ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि वे विधानसभा सभा के मौजूदा सत्र में इस विषय को प्रमुखता से रखेंगे।

इस अवसर पर समाज के हंसराज भोजलाई, शंकर लाल नायक मेलुसर, मनोहर कनवारी, मनोज हरदेसर, मगनाराम हरदेसर, शंकर लाल नायक, सरपंच संपत नायक, सरपंच कमलेश नायक, सरपंच शिवचरण धातरी, रामनिवास हरदेसर, पवन रतनगढ़, नरेन्द्र रतनगढ़, महेंद्र जी, कृष्ण कुमार, सुरेश, विकाश, सुरेंद्र, बाबूलाल, मनोज कुमार, भागीरथ, कुंभाराम, अरविंद, कृष्ण कुमार, श्याम कनवारी, लेखु राम कनवारी, शंकर बंडवा, परमेश्वर बंडवा, रामचंद्र, अमर सिंह, विजय, भवानी भवानी, मनोज पड़िहारा, मेवासिंह राजगढ़ सहित समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

रिपोर्ट- एम. आर. मंडीवाल

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